केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के प्रदेष स्तरीय प्रबन्धकीय कमेटी का गठन होने के उपरान्त प्रबन्धकीय कमेटी द्वारा निर्गत प्रशासनिक , आर्थिक अथवा अन्य (समस्त श्रेणी के आदेश/निर्देश ) में किसी प्रकार की अनियमितता का उत्तरदायी आदेश/निर्देश जारी करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का होगा। वित्तीय अनियमितता के क्रम में सेवा समाप्ति के साथ-साथ समस्त वसूली सम्बन्धित व्यक्ति/प्रबन्धकीय सदस्य/अध्यक्ष/अन्य के चल/अचल सम्पत्ति से की जाएगी।
केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के प्रशासकीय अनियमितता के क्रम में आदेश/निर्देश
जारी करने वाले प्रशासनिक सदस्य/अधिकारी/अधिकारियों/अन्य (राज्य,मण्डल,जनपद,तहसील, ब्लॉक ,न्याय,ग्राम पंचायत स्तरीय,समस्त प्रशासनिक श्रेणी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरी) द्वारा जारी किए गए आदेश/निर्देश अथवा अन्य में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा वित्तीय अनियमितता के क्रम में सेवा समाप्ति के साथ-साथ समस्त वसूली सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों/प्रशासकीय सदस्य/प्रशासकीय हेड/अन्य (समस्त श्रेणी) के चल/अचल सम्पत्ति से की जाएगी|
अथवा
सम्बन्धित
प्रशासनिक सदस्य/अधिकारी/अधिकारियों/अन्य (राज्य,मण्डल,जनपद,तहसील, ब्लॉक ,न्याय,ग्राम पंचायत स्तरीय,समस्त प्रशासनिक श्रेणी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरी) द्वारा प्राप्त किए गए समस्त उत्तरदायित्वता का सम्पूर्ण निर्वहन करेंगे अन्यथा की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मा0 अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान महोदय के अनुमोदनोपरान्त सेवा समाप्ति पर विचार किया जा सकता है।
केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के न्यायिक/जांच/सलाहकार/विधि/अन्य कमेटी (राज्य,मण्डल,जनपद,तहसील, ब्लॉक ,न्याय,ग्राम पंचायत स्तरीय,समस्त न्यायिक/जांच श्रेणी, प्राधिकृत हस्ताक्षरी अथवा समस्त न्यायिक/जांच श्रेणी) द्वारा जारी किए गए आदेश/निर्देश अथवा अन्य में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा वित्तीय अनियमितता के क्रम में सेवा समाप्ति के साथ-साथ समस्त वसूली सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों/न्यायिक अथवा जांच सदस्य/न्यायिक अथवा जांच हेड/अन्य (समस्त श्रेणी) के चल/अचल सम्पत्ति से की जाएगी। सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षक, नियुक्ति/अन्य समयों में सहमति की दशा में हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित एवं स्वीकार किया गया।
केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के प्रशासनिक सदस्य/अधिकारी/अधिकारियों/अन्य (राज्य,मण्डल,जनपद,तहसील, ब्लॉक ,न्याय,ग्राम पंचायत स्तरीय,समस्त प्रशासनिक श्रेणी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरी) द्वारा जारी किए गए आदेश/निर्देश के क्रम में सम्बन्धित को आदेशों/निर्देशों का सर्वथा पालन किया जाना सुनिशचितकिया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा जिस पर कर्मचारी/अधिकारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मा0 अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान महोदय के अनुमोदनोपरान्त सेवा समाप्ति पर विचार किया जा सकता है|
अथवा
कर्मचारी/अधिकारी/कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा कर्मचारी आचरण नियमावली का सर्वथा पालन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन मानते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मा0 अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान महोदय के अनुमोदनोपरान्त सेवा समाप्ति पर विचार किया जा सकता है।
नॉन एन0पी0ए0 कृषक बैंकिंग गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत कृषक/ कृषकों /अन्य को रिश्वत विहीन ऋण/अन्य वित्तीय/बैंकिंग सेवा प्रदान किए जाने का प्राविधान है इसके तहत दिए गए ऋण, शत प्रतिशत गैर निष्पादित अस्तियों (एन0पी0ए0 ) रहित होंगी एवं रिश्वत /लालच विहीन बैंकिंग/वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत दुर्बल/अन्य आय कृषक वर्ग से सबल/विकसित आय कृषक वर्ग तैयार कर ग्रामीण/अन्य रोजगार/अन्य व्यवस्था सुनिश्चित होगी जो समय-समय पर परिवर्तनीय होगा।
उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान में वित्तीय/बैंकिंग/अन्य निर्णय, संशोधन /अन्य का अधिकार अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक , केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान को होगा।
नोटः उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त ट्रेड नाम संशोधित कर केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान पढ़ा/समझा जाए। यह आदेश दिनांक 14 अप्रैल 2019 से लागू है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा निजी केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 17 जनवरी 2020 में श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के सम्मुख प्रस्तुत किये गए खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश डायरी संख्या 472175 दिनांक 17 जनवरी 2020 के तहत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान से जारी प्रस्ताव पत्रांक 43/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के क्रम में श्रीमान सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्तरीय जारी स्वीकृति/सुझाव आदेश पत्र संख्या 366924/स.म.(त.स.) दिनांक 23.03.2020 तत्क्रम श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली 106/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020 को खरीद कार्यवाही विषयक आख्या/प्रस्ताव/रिपोर्ट अथवा संस्थागत स्वीकृति प्रदान की गयी । मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन को केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश संख्या CRCD000732687864 दिनांक 30 जनवरी 2020 के क्रम में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के आदेश पत्रांक-ग्रे.नो./संस्थागत/2020/995 दिनांक 04.02.2020 कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है। तत्क्रम केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय का एन.सी.आर. के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन के कार्यालय से दिनांक 27 जून 2022 में जारी CRCF0013886793 के क्रम में दिनांक 27 जुलाई 2022 में विभिन्न कार्यवाही पश्चात केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है | केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक स्तरीय केंद्रीय कार्यालय हेतु श्रीमान प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन CRCD000561464368 दिनांक 27.01.2022 के क्रम में लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कार्यालय प्रस्तावित अथवा कार्यवाही प्रचलित है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन वैश्विक स्तरीय केंद्रीय वित्तीय कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना प्रस्तावित है।